देहरादून: पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान

देहरादून। ऑपरेशन स्माइल-2024 एक मई से दो माह के लिए शुरू हो गया जिसकी नोडल अधिकारी कमलेश उपाध्याय को बनाया गया तथा इस बार यह ऑपरेशन में गुमशुदा बच्चों के साथ-साथ गुमशुदा पुरूषों व महिलाओं को भी तलाश किया जायेगा।

अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस मुख्यालय बैठक ली। उन्होने बताया कि प्रदेश में एक मई से 2 माह का ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। इस अभियान में गुमशुदा बच्चों के साथकृसाथ गुमशुदा पुरूषों व महिलाओं को भी तलाश किया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर अभियान की नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था कमलेश उपाध्याय होंगी। जनपदों में पुलिस उपाधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में 5-5 तलाशी टीम व शेष जनपदों में 1-1 तलाशी टीम (प्रत्येक टीम में उपनिरीक्षक-1, आरक्षी-4) का गठन किया गया है। प्रत्येक तलाशी टीम में गुमशुदा एवं बरामद बच्चों व महिलाओं से पूछताछ के लिए एक महिला पुलिस कर्मी भी अनिवार्य रूप से नियुक्त की गई है। प्रत्येक टीमों की सहायता के लिए तलाशी टीमों के अतिरिक्त 1-1 विधिक एवं टेक्निकल टीम का भी गठन की किया गया है। अभियान के लिए अन्य संबंधित विभागों एवं संस्थाओं यथा सीडब्लूसी, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अभियोजन, श्रम विभाग, आश्रय गृह, एनजीओ एवं चाइल्ड हेल्प लाईन का सहयोग भी लिया जा रहा है।

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त वरिष्ठ-पुलिस अधीक्षक के साथ ऑपरेशन स्माइल की समीक्षा कर अभियान को सफल बनाये जाने के लिए वर्ष 2000 से बरामद के लिए शेष समस्त गुमशुदाओं को बरामद किये जाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जाएं।

गुमशुदाओं का मिलान लावारिस शवों से भी अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके साथ ही ऑपरेशन स्माइल में नियुक्त टीमों द्वारा अपने जनपदों के अतिरिक्त अन्य जनपदों के गुमशुदाओं को भी तलाश किए जाने का पूर्ण प्रयास किया जाए। गुमशुदाओं के बरामद होने पर उनकी सुपुर्दगी एवं पुनर्वास के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। बरामद बच्चों, महिला, पुरूषों के संबंध में किसी अपराध के घटित होने की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाए।

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