अयोध्या : शिक्षक की अवैध नियुक्ति में आरोपी जिला विद्यालय निरीक्षक पर कार्रवाई के आदेश  

अयोध्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज खजुरहट में गणित प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे भूपेश तिवारी के अनियमित चयन व वेतन भुगतान के मामले में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का आदेश दिया है इसके बाद वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को शिक्षक से वेतन रिकवरी कर कर धन राजकोष में जमा करने का आदेश भी दिया है।

ऐसा न करने की दशा में वह स्वयं जिम्मेदार होगें। भूपेश तिवारी की नियुक्ति की संस्तुति वर्ष 1999 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे ने की थी मामले में सपा विधायक अभय सिंह की ओर से विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने जिला अधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे जिलाधिकारी की ओर से एसडीएम वित्त व राजस्व द्वारा 2001 में जांच में नियुक्त को अवैध बताया गया ।

इस रिपोर्ट के बाद राज्य मंत्री ने अरविंद कुमार पांडे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की है निदेशालय ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या को आरोप पत्र उपलब्ध कराने के साथ उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ राजेश आर्य नें जुलाई 2023 में विद्यालय के प्रबंधक को पत्र लिखकर उक्त शिक्षक पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे ।

वहीं शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से उक्त विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को एक और पत्र जारी कर कहा गया है कि उक्त आदेश के बाद भी शिक्षक का सितंबर तक के वेतन का भुगतान का बिल की संस्तुति कर दी आदेश में कहा गया है उक्त शिक्षक को अब तक भुगतान के लिए वेतन की रिकवरी कर उसे राजकोष में जमा कराई अन्यथा इसके खिलाफ स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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