योगी सरकार अनुसूचित जाति को स्वरोजगार इकाई स्थापित करने को दे रही है पचास हजार का अनुदान…जानिए कैसे करें आवेदन

आनलाइन व ऑफलाइन करें आवेदन

प्रयागराज । योगी सरकार अनुसूचित जाति को स्वरोजगार इकाई स्थापित करने के लिए पचास हजार का अनुदान दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। हालांकि शासन ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। जबकि लाभार्थी की वार्षिक आय की कोई सीमा नहींं है। फिर भी ढाई लाख की वार्षिक आय वाले परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यह जानकारी रविवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अंजिका मोना शर्मा ने दी

उन्होंने बताया कि विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रायोजित एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, महानगर, लखनऊ द्वारा संचालित पी.एम.-अजय योजना के तहत ग्रान्ट-इन -एड (आय सृजक योजनाए) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के तहत जनपद प्रयागराज में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति लाभान्वित किये जायेंगे, जो लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी होना चाहिए।

जाने क्या किया गया है अनिवार्य

उन्होंने बताया कि लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। लाभार्थी का परियोजना की जरूरतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है। लाभार्थी कलस्टर एवं समूह के रुप में कार्य करने का इच्छुक हो और लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य किसी संस्था का बकायेदार एवं डिफाल्टर नही होना चाहिए। इसके साथ ही ओ.टी.एस के माध्यम से ऋण की अदायगी न की हो। लाभार्थी की वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है लेकिन फिर भी 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये) वार्षिक आय वाले परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी। लाभार्थी का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए।

जाने कहाँ करना है आवेदन

उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए पोर्टल अजय http;’//grant-in-aid.upsfdc.in के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यालय मे उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। ग्रांट-इन-एड (आय सृजक योजनाएं) योजनान्तर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रति व्यक्ति 50 हजार रूपए अथवा प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। तथा परियोजना लागत की अवशेष धनराशि बैंक ऋण के रूप मे होगी। सी.जी.टी.एम.एस.ई. कवर फीस लाभार्थी द्वारा वाहन की जायेगी, परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी बैंक में देय होगा, पात्र एवं अर्ह होंगे।

सभी अनुसूचित जाति के आवेदक जो उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित विकास खण्ड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है। एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, प्रयागराज में सम्पर्क कर विकास भवन, तृतीय तल कमरा नम्बर 82 एवं 83 में उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा कर सकते है।

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