
देहरादून : महिला द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और ससुर की हत्या कराने के मामले में अदालत का फैसला आ गया है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र की अदालत ने महिला ओर उसके प्रेमी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर 55-55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही मृतक राजेश राणा के बेटे को एक लाख रुपए मुआवजा के रूप में देने के आदेश दिए हैं. मुआवजे की राशि नहीं देने पर जिलाधिकारी को दोषियों की सम्पत्ति कुर्क करके धनराशि देने को कहा गया है.
पति और ससुर की हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास: जानकारी के अनुसार 5 मार्च 2017 की रात 02 बजे डोईवाला पुलिस को हरिद्वार हाईवे पर कुआंवाला के पास एक लावारिस खड़ी सेंट्रो कार में चादर और कंबल से लिपटे दो शव बरामद हुए थे. कार से बरामद दस्तावेजों से पता चला कि कार रायपुर क्षेत्र की रहने वाली दीपिका पत्नी राजेश राणा के नाम पंजीकृत है. डोईवाला पुलिस ने रायपुर थाने से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि 05 मार्च की रात 09 बजे दीपिका ने शिकायत दी थी कि उनके पति राजेश राणा और ससुर प्रेम सिंह राणा बुलंदशहर के लिए निकले थे. दोनों अब तक नहीं लौटे हैं. दोनों के मोबाइल पर घंटी जा रही है, लेकिन फोन नहीं उठ रहा है. डोईवाला पुलिस ने राजेश राणा और प्रेम सिंह के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए, तो दोनों की अंतिम लोकेशन मियांवाला में मिली.