ट्रंप के खिलाफ जज 20 जनवरी से पहले क्यों सुनाना चाहते हैं फैसला…

पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स मामला
वॉशिंगटन।   अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दूसरी बार हाल ही में निर्वाचित हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है। दरअसल पोर्न स्टार से जुड़े मामले को लेकर 10 जनवरी को फैसला आने वाला है, ऐसे में यदि फैसला ट्रंप के विरुद्ध आता है तो फिर क्या होगा….? यह एक बड़ा सवाल सभी के जेहन में कौंध रहा है।


दरअसल पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने के मामले में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाने की खबर है। मामले की सुनवाई करने वाले जज जुआन मर्चेन के हवाले से बताया जा रहा है कि ट्रम्प व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से सजा सुनने के वक्त कोर्ट में मौजूद हो सकते हैं। यहां बताते चलें कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रम्प ने कथित तौर पर डेनियल्स को पैसे दिए थे ताकि वह उनके साथ कथित यौन संबंधों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात न करें।


इस मामले में मैनहैटन कोर्ट ने विगत वर्ष मई में ट्रंप पर 34 आरोप तय किए थे। वहीं ट्रम्प ने मामले को अवैध राजनीतिक हमला करार दिया और तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। यही नहीं ट्रंप ने मामले की सुनवाई कर रहे जज मर्चेन को कट्टरपंथी और पक्षपाती तक बताया और कहा, कि यह मामला हमारे संविधान के खिलाफ है। इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।


ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने भी मामले की निंदा कर कहा है, कि यह सुप्रीम कोर्ट के इम्यूनिटी निर्णय और कानूनी प्रणाली का सीधा उल्लंघन है। रिपोर्ट्स की मानें तो जज मर्चेन ने कहा है कि ट्रंप को 20 जनवरी से पहले सजा सुनाना जरुरी है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति पद की दी गई छूट के कारण ट्रम्प मामले में कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। उधर ट्रम्प ने मामले को धोखाधड़ी बताकर कहा कि वह इन आरोपों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। ट्रंप समर्थकों का मानना है कि यह मामला राजनीति प्रेरित है और उनका उद्देश्य ट्रम्प की छवि खराब करना है।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें