संसद में कब पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक? इन 14 बदलावों पर कैबिनेट की मुहर

Waqf Bill : वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी बजट सत्र के दूसरे चरण में, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा, संसद में पेश किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, 19 फरवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 14 महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। 13 फरवरी को जब वक्फ विधेयक से संबंधित जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश की गई, तो विपक्ष ने इस पर जोरदार विरोध किया था।

रिजिजू ने पेश किए थे दो विधेयक

पिछले साल 8 अगस्त को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024 पेश किए थे। इन विधेयकों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कार्यों को व्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम-1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में आने वाली समस्याओं को सुलझाया जा सके।

1923 का कानून क्यों निरस्त होगा?

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024 का उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम-1923 को निरस्त करना है, जो ब्रिटिश शासन के समय का था और वर्तमान में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अप्रचलित हो चुका है। इसके निरस्तीकरण का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

14 महत्वपूर्ण बदलावों को मिली मंजूरी

  • वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान।
  • वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का नया नाम ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास विधेयक’ होगा।
  • राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम ओबीसी समुदाय का एक सदस्य होगा।
  • बोर्ड में महिलाओं के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाएगा।
  • गैर-मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा।
  • सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
  • वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सीमित की जाएंगी।
  • सभी वक्फ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
  • बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारी को सीआईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
  • ऑडिट प्रणाली को बेहतर किया जाएगा।
  • जिलाधिकारी की भूमिका वक्फ संपत्तियों के देखरेख में बढ़ाई जाएगी।
  • सरकार का अधिकारी तय करेगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं।
  • वक्फ संपत्तियों के दावों की सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य होगी।
  • अवैध कब्जों को रोका जाएगा।

    वक्फ विधेयक में कुल 67 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 23 प्रस्तावों को जेपीसी ने स्वीकार किया था, जबकि विपक्ष के 44 प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। मतदान के बाद, केवल 14 बदलावों को मंजूरी दी गई है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी जेपीसी के इन बदलावों को हरी झंडी दे दी है। उल्लेखनीय है कि जेपीसी में भाजपा और सहयोगी दलों के 16 सदस्य और विपक्ष के 10 सदस्य थे।

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