पंजाब में पानी विवाद : HC पहुंची सरकार, बोली- भाखड़ा बांध से साझा नहीं करेंगे पानी

पंजाब में पानी विवाद : पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भाखड़ा बांध से पानी साझा करने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि पड़ोसी राज्य हरियाणा ने पहले ही अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया है। पंजाब का दावा है कि हरियाणा ने अपने आवंटित पानी का उपयोग पहले ही कर लिया है, जबकि पंजाब मानवीय आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ चुका है।

लंबे समय से चल रहा पंजाब में पानी विवाद

जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच, पंजाब सरकार ने आगामी 6 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 6 मई के अपने पिछले आदेश की समीक्षा या संशोधन की मांग की है। यह आदेश 2 मई को हुई उच्चस्तरीय बैठक के फैसले के अनुसार, हरियाणा को भाखड़ा बांध से 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का था, जिसे हाई कोर्ट ने पालन करने का निर्देश दिया था।

याचिका में पंजाब ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में फैसले लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं हैं। पंजाब का तर्क है कि 2 मई को हुई बैठक का एजेंडा जल आवंटन से संबंधित नहीं था, और गृह सचिव का फैसला इस संदर्भ में न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा, पंजाब ने यह भी कहा कि गृह सचिव बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) के नियम 7 के तहत निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते, इसलिए पंजाब को इस फैसले का पालन करने की बाध्यता नहीं है।

वहीं, पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी के खिलाफ अदालत में “जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करने” का मामला भी दर्ज कराया है। सरकार का आरोप है कि त्रिपाठी ने स्थानीय नागरिकों द्वारा घेरने और उन्हें सुरक्षित निकासी में मदद करने के अपने पहले बयानों के विपरीत, 9 मई को हलफनामे में यह दावा किया कि उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था, जो कि विरोधाभासी है।

पंजाब ने इस विवाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 379 और 215 के तहत अपराध की जांच शुरू करने की भी मांग की है। यह मामला दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे का एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जिसमें पंजाब का कहना है कि हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, जबकि वह मानवीय आधार पर कुछ मात्रा में पानी छोड़ रहा है।

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