Waqf Bill : वक्फ संशोधन विधेयक में सेक्शन 40 क्या है, क्यों बिल से हटाया गया है?

Seema Pal

Waqf Bill : लोकसभा में ‘वक्फ संशोधन बिल’ को बीते बुधवार को पेश किया गया था, जो 288 वोटों के साथ पास हो गया। अब आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। इस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो ये है कि इस बिल में सेक्शन-40 को क्यों हटाया गया है। वक्फ बिल में सेक्शन 40 आखिर क्या है?

आखिर क्या है वक्फ बिल में सेक्शन-40

दरअसल, वक्फ बिल में सेक्शन-40 वक्फ बोर्ड को दिया गया वह अधिकार था जिसमें वक्फ की संपत्तियों के फैसले बोर्ड स्वयं ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस बिल से सेक्शन 40 को हटाकर विधेयक में संशोधन कर इसे संसद में पेश किया है। साथ ही इस बिल में कई बदलाव प्रस्ताव भी लाए गए हैं। इन्हीं बदलावों में केंद्र सरकार ने बिल से सेक्शन-40 को हटाया है।

क्या है वक्फ बिल में सेक्शन 40 ?

वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड को देता था। यदि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानने या न मानने का सवाल उठता था, तो वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम होता था। इसका मतलब था कि सरकार या किसी अन्य संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इस प्रावधान के तहत, यदि किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता होती, तो वक्फ बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। यह स्वतंत्रता वक्फ बोर्ड को बाहरी दबाव से बचाती थी।

वक्फ बिल से सेक्शन 40 को हटाने के पीछे केंद्र की भाजपा सरकार की तैयारी साल 2024 से ही शुरू हो गई थी। 2024 में ही सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, लेकिन भाजपा सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं कर पाई थी। साल 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल का संशोधित विधेयक पास करा लिया है। केंद्र सरकार ने इस बिल से सेक्शन-40 को हटाकर वक्फ बोर्ड के उस अधिकार को छीन लिया है, जिसके तहत बोर्ड वक्फ की जमीनों के मामले में अकेले ही फैसले लेने की अधिकार रखता था।

सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के अधिकार को खत्म करता है

वास्तव में सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को कम करता है। इसलिए केंद्र सरकार ने बिल से इस सेक्शन को हटाकर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने का प्रयास किया है। इस संशोधित बिल के पारित होने के बाद अब वक्फ बोर्ड का वक्फ की संपत्तियों पर स्वायत्त समाप्त हो जाएगा।

वहीं, विपक्ष इस बदलाव को वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म करने और वक्फ संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने के रूप में देख रहा है। अब यह देखना होगा कि इस बिल को संसद में कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और वक्फ बोर्ड पर इसके क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे।

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