
भोपाल। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के तहत मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) का विशेष पुनरीक्षण मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसके तहत बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) आपके घर पहुंचेंगे। वे अपने साथ एक “गणना फार्म” लेकर आएंगे, जिसमें आपका नाम, फोटो और मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी।
यह गणना फार्म बेहद अहम है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि आपका नाम भोपाल जिले की मतदाता सूची में रहेगा या हटाया जाएगा। इसलिए इसे गंभीरता से भरना जरूरी है।
बीएलओ जब फार्म दें, तो उसे अपने पास रखें और उनसे चर्चा कर यह तय करें कि आप कब तक इसे भरकर वापस देंगे। तय समय पर बीएलओ दोबारा आपके घर आकर फार्म ले जाएगा।
हर मतदाता के लिए अलग फार्म तैयार
इस प्रक्रिया में हर मतदाता का अलग-अलग गणना फार्म प्रिंट कराया गया है। मंगलवार को ये फार्म बीएलओ को सौंपे जाएंगे।
हर बीएलओ के पास 1000 से 1100 मतदाता रहेंगे। वे घर-घर जाकर फार्म वितरित करेंगे, जानकारी भरवाएंगे और बाद में संबंधित एआरओ (सहायक निर्वाचन अधिकारी) को जमा करेंगे।
ऐसे तय होगा कि आपका नाम मतदाता सूची में रहेगा या नहीं
- 2003 की मतदाता सूची को इस विशेष पुनरीक्षण (SIR) का आधार बनाया गया है।
- यदि 2003 की सूची में आपका नाम दर्ज है, तो बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के आप 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल रहेंगे। ऐसे मतदाताओं की संख्या 2,99,521 है।
- अगर 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है, लेकिन माता-पिता या किसी रिश्तेदार का नाम दर्ज है, तो उनकी जानकारी के आधार पर भी आप सूची में बने रह सकते हैं। इस श्रेणी में 3,27,819 मतदाता आते हैं।
दस्तावेज और आपत्ति की प्रक्रिया
यदि एआरओ को गणना फार्म में दी गई जानकारी पर संदेह हुआ, तो वह आपको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेगा।
आपको निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जिससे आपकी पहचान और पात्रता साबित हो सके।
यदि इसके बाद भी एआरओ आपका नाम सूची में शामिल नहीं करता, तो आप डीएम स्तर पर आवेदन कर सुनवाई का अवसर पा सकते हैं।
वहां से भी नाम दर्ज नहीं होने पर अंतिम रूप से आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय या निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते हैं।










