13 वर्ष बाद पीड़ित को मिला न्याय, हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

  • 25-25 हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड
  • अर्थदंड अदा न करने पर भुगतना होगा पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास

श्रावस्ती। 13 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में दो सगे भाइयों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के इटरौरी गांव निवासी दो सगे भाई गंगाराम व रक्षाराम आठ सितंबर वर्ष 2014 की रात घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे गांव के ही दो सगे भाई मनोहर लाल उर्फ़ इंस्पेक्टर व रामअनुज ने रक्षाराम व उनके भाई गंगाराम को लाठी डंडो से मारा पीटा। इसके बाद रक्षा राम को मारपीट कर कुंए में फेंक दिया था।

उसी दिन कुंए से रक्षाराम का शव बरामद हुआ था। हमले में चोटहिल गंगा राम को आरोपी मौके पर छोड़ क़र भाग गए थे। गंभीर रूप से चोटहिल गंगाराम की लखनऊ में इलाज के दौरान दस सितम्बर 2014 को मौत हो गई थी।

इस मामले में मृतक की माँ शिव कला की तहरीर पर हत्या समेत विभिन्न धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों सगे भाइयो को सजा सुनाई है।

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