उत्तराखंड : मुख्य सचिव का सख्त आदेश, अब नहीं होगी संविदा व आउटसोर्सिंग से भर्ती

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतनभोगियों के रूप में नई नियुक्तियों पर सख्ती से रोक लगा दी है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में एक सख्त आदेश जारी करते हुए सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब केवल नियमित चयन प्रक्रिया के तहत ही भर्तियां की जाएंगी।

पहले भी हो चुके हैं आदेश, पालन फिर भी अधूरा

इससे पहले भी राज्य सरकार 2003, 2018 और 2023 में ऐसे ही आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती होती रही। अब एक बार फिर सरकार ने यह कदम उठाते हुए स्पष्ट किया है कि नियमित पदों पर किसी भी प्रकार से संविदा, आउटसोर्स या दैनिक वेतन कर्मियों की नियुक्ति नहीं होगी।

केवल नियमित प्रक्रिया से ही भर्ती

मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सभी विभाग स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन (डिमांड) भेजें और चयन नियमानुसार आयोग या सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाए।

आदेश के साथ ही शुरू हुए अपवादों के प्रयास

हालांकि, आदेश जारी होने के कुछ ही समय बाद कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग ने शासन को पत्र भेजा है, जिसमें रिक्त पदों पर अंतरिम व्यवस्था के तहत आउटसोर्स एजेंसी से कर्मचारियों की तैनाती का प्रस्ताव दिया गया है। इससे यह साफ है कि आदेश के अनुपालन में पहले जैसी चुनौतियाँ फिर सामने आ सकती हैं।

सरकार की मंशा और हकीकत में अंतर?

यह ताजा आदेश राज्य में पारदर्शी और नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे आदेशों के बावजूद विभागीय आवश्यकताओं के नाम पर संविदा और आउटसोर्स नियुक्तियां होती रही हैं।

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