उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में अनियमितताओं पर राज्य व केंद्र से मांगा जवाब

उत्तरकाशी : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) में 2018 से 2022 तक कथित अनियमितताओं के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए राज्य और केंद्र सरकार से लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा।

जनहित याचिका दायर करने वाले दिनेश चंद्र उनियाल ने आरोप लगाया कि संस्थान में रोजगार और अन्य मामलों में घपला हुआ है और इसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए। इसके जवाब में राज्य और केंद्र सरकार ने कहा कि इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान रजिस्ट्रार को पक्षकार नहीं बनाया गया और कैग की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। कोर्ट ने दोनों सरकारों से स्पष्ट जवाब पेश करने के लिए कहा।

साथ ही, न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वकीलों के ‘पैनल मीडिएटर्स’ का नया पैनल भी गठित किया है। इस पैनल में कुल 25 अधिवक्ता शामिल हैं। नवगठित पैनल का कार्यकाल और प्रदर्शन सालाना आधार पर तय किया जाएगा और इसकी सफलता उनके द्वारा सफलतापूर्वक निपटाए गए मामलों की दर पर आधारित होगी। यह कदम मामलों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए मध्यस्थों को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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