Uttarakhand : धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून किया और सख्त, डिजिटल कन्वर्ज़न पर भी होगी सजा

देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र भराड़ीसैंण में जारी है। मंगलवार से शुरू हुए सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट 2025-26 सदन में पेश किया।

धर्मांतरण कानून और सख्त

धामी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इसके तहत अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर भी सजा का प्रावधान होगा।
साथ ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए लालच, उपहार, धन, विवाह का वादा, बेहतर जीवन शैली का प्रलोभन या दूसरे धर्म का महिमामंडन करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा।

नौ विधेयक सदन पटल पर

पहले दिन ही सरकार ने नौ विधेयक पेश किए, जिनमें प्रमुख हैं—

  1. उत्तराखंड विनियोग (अनुपूरक बजट) विधेयक 2025
  2. बदरीनाथ-कदारनाथ मंदिर अधिनियम संशोधन विधेयक 2025
  3. उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025
  4. उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025
  5. उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025
  6. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025
  7. समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन विधेयक 2025
  8. उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025
  9. लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025

बजट का प्रावधान

  • पूंजीगत मद के लिए: 3163.02 करोड़ रुपये
  • राजस्व मद के लिए: 2152.37 करोड़ रुपये
  • केंद्रीय पोषित योजनाओं के लिए: 1689.13 करोड़ रुपये
  • बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए: 215 करोड़ रुपये
  • आपदा प्रबंधन हेतु (जोशीमठ समेत): 263.94 करोड़ रुपये
  • जिलाधिकारियों के माध्यम से पुनर्निर्माण: 13 करोड़ रुपये
  • 2027 हरिद्वार कुंभ मेला तैयारी: 200 करोड़ रुपये
  • 2026 नंदा राजजात यात्रा मार्ग निर्माण: 40 करोड़ रुपये

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