
उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब से वे आगामी छह महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
इस संबंध में सचिव कार्मिक ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को हड़ताल से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी।
उत्तराखंड सरकार ने अपने अधिसूचना में यह भी कहा है कि यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के हड़ताल करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकार की ओर से कर्मचारियों के हितों और प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के मकसद से उठाया गया है।
अब से सरकारी कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान हड़ताल नहीं कर पाएंगे, जिससे सरकारी सेवाओं में व्यवधान की संभावना कम होगी। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कार्यों में स्थिरता और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। कर्मचारी संघों ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि यह आदेश कर्मचारी अधिकारों का उल्लंघन करता है।
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