यूपी पुलिस ने भ्रामक खबरों को नकारते हुए दी सफाई…कहा वेतन कटौती नहीं होगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर चल रही एक भ्रामक खबर का खंडन किया है। खबर में यह कहा गया था कि डीजीपी मुख्यालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो पुलिसकर्मी 15 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं भरेंगे, उनका जनवरी महीने का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह खबर असत्य है। पुलिस विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक शासनादेश (संख्या-614/सैतालीस-का-5-2024) जारी किया गया है, जिसके तहत सभी पुलिसकर्मियों को अपनी वर्ष 2024 की चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर भरने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि यदि निर्धारित तिथि तक संपत्ति का विवरण नहीं भरा जाता है, तो इसे प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा। साथ ही, ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस शासनादेश में वेतन आहरण या कटौती का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को नकारते हुए सभी संबंधित पक्षों से इस जानकारी को सही तरीके से समझने और फैलाने की अपील की है।

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