UP : निजी स्कूलों में RTE प्रवेश को लेकर शासनादेश जारी, 2 फरवरी से आवेदन शुरू

UP : उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों में आरटीई (निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम) के तहत प्रवेश के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आरटीई के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी।

सोमवार को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तीन चरणों में प्रवेश का शेड्यूल जारी किया गया है। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया पिछले साल की तुलना में लगभग दो महीने की देरी से शुरू हो रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हुई थी और चार चरणों में आवेदन लिए गए थे। इस बार तीन चरणों में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा जिन बच्चों पर लागू हो।

तीन चरणों में ऐसे होगी प्रवेश प्रक्रिया

पहला चरण
पहले चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक लिए जाएंगे। इसी अवधि में आवेदनों का सत्यापन भी किया जाएगा। इसके बाद 18 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और 20 फरवरी को स्कूल आवंटन किया जाएगा।

दूसरा चरण
दूसरे चरण के तहत आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगी। 9 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी, जबकि 11 मार्च को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।

तीसरा चरण
तीसरे चरण में आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। 27 मार्च को लॉटरी होगी और 29 मार्च को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यहां करें आवेदन

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए इच्छुक अभिभावक और छात्र आधिकारिक वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें