
Moradabad : यूपी में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने शहर में अवैध रूप से संचालित आवासीय व्यवसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब आवासीय मकानों में चल रहे व्यवसायिक कार्यों को वैध बनाने के लिए नियम सख्त किए गए हैं।
मकान मालिकों को क्या करना होगा?
मकान मालिकों को अपने आवासीय मकानों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों को वैध बनाने के लिए कंपाउंडिंग शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें संबंधित मकान का नक्शा पास कराया जाएगा। यह कदम अनधिकृत व्यवसायों को रोकने और शहर में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
प्रथम चरण में कौन-कौन सी कॉलोनियां शामिल हैं?
प्रारंभिक चरण में, एमडीए ने कांठ रोड स्थित रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, आशियाना और मधुबनी कालोनियों का सर्वे शुरू कर दिया है। इन कॉलोनियों में अवैध व्यवसाय संचालन की जांच की जा रही है। इस सर्वे के तहत करीब 125 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
क्या कार्रवाई की जाएगी?
जो मकान मालिक अपने आवासीय मकान में चल रहे व्यवसाय को वैध नहीं कराते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, नोटिस और आवश्यकतानुसार कानूनी कदम उठाना शामिल है। एमडीए का मकसद शहर की योजना व्यवस्था को मजबूत बनाना और अनियंत्रित व्यवसायिक गतिविधियों को रोकना है, ताकि शहर का विकास नियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से हो सके।
यह अभियान शहर में अवैध व्यवसायों को नियंत्रित करने और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल शहर की सड़कों और गलियों का सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि आवासीय क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था भी कायम रहेगी।
यह भी पढ़े : Farrukhabad Blast : लाइब्रेरी की आड़ में बिना पंजीकरण के चल रहा था ‘कोचिंग सेंटर’, नोडल प्रधानाचार्य को नोटिस जारी