
UP Draft Voter List : उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया है। यह प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही राष्ट्रीय मतदाता सूची के अपडेट का हिस्सा है, जिसे सर्वे के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इस अपडेट के तहत, प्रदेश के मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है। कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं की सूची में से 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, जिससे अब प्रदेश में मतदाताओं की संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।
एसआईआर (स्मार्ट वोटर रिफ्रेश) के बाद जारी इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यह बदलाव किए गए हैं। अब तक, प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी, जो अब घटकर 12.55 करोड़ रह गई है। आयोग ने सभी मतदाताओं को 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। इसके बाद, 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

अगर किसी मतदाता का नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है या फिर अंतिम सूची में अपने नाम को सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए मतदाता फॉर्म-6 का प्रयोग कर सकता है, जबकि नाम जुड़वाने या सुधार के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। वहीं, निवास स्थान परिवर्तन, वोटर कार्ड का पुनः जारीकरण, दिव्यांगों को चिह्नित करने आदि के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा। इन फॉर्म्स के लिए किसी फीस का भुगतान नहीं करना होगा।
आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है, जहां मतदाता मदद ले सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की कम भागीदारी को देखते हुए, आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। सभी दावे और आपत्तियों की समीक्षा के बाद, अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

यह पूरी सूची और संबंधित जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर उपलब्ध होगी। मतदाता अपना नाम चेक करने के लिए नीचे दिए गए तरीके अपना सकते हैं:
- वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें।
- https://voters.eci.gov.in पर जाएं।
- अपने राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बूथ नंबर, नाम, पिता या अभिभावक का नाम, आयु और जिला का विवरण दर्ज करें।
- वोटर लिस्ट में अपना नाम एवं विवरण देखें।
मतदाता यदि अपना नाम सूची में नहीं पाता है, तो वे फॉर्म-6 भरकर पहला बार वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि अपने नाम में सुधार या नाम जुड़वाना है, तो फॉर्म-7 का प्रयोग करें। स्थान बदलने या अन्य आवश्यक बदलाव के लिए फॉर्म-8 का उपयोग करें। सभी फॉर्म ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET ऐप के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा, बूथ स्तर के अधिकारियों के पास जाकर भी ये फॉर्म भरे जा सकते हैं।
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि हर मतदाता को उसकी मतदान का अधिकार प्राप्त हो और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता से पूरी हो सके।
यह भी पढ़े : 50 साल बाद दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास टेंशन! आधी रात को पहुंचा बुलडोजर तो चलें पत्थर; 5 पुलिसकर्मी घायल











