
हल्द्वानी: पंजाब से स्कूली बच्चों को लेकर आई एक बस के चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ गया। परिवहन विभाग की सतर्कता से बस को सीज कर दिया गया और चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया।
सोमवार को हल्द्वानी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) जितेंद्र सांगवान अपनी टीम के साथ कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग पर नियमित चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बैलपड़ाव की ओर से आ रही एक बस ने रुकने के संकेत को नजरअंदाज करते हुए रफ्तार बढ़ा दी। शक होने पर एआरटीओ टीम ने बस का पीछा किया और कालाढूंगी पुलिस की मदद से नयागांव के पास उसे रोक लिया।
जांच में पता चला कि हरियाणा नंबर (एचआर 37डी-9675) की बस में पंजाब के मानसा जिले के 45 बच्चे और उनके शिक्षक सवार थे। चालक कुलदीप (निवासी पटियाला) शराब के नशे में पाया गया। बस के कागजात अधूरे थे, फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था और टैक्स भी जमा नहीं किया गया था। एआरटीओ टीम ने बस को कालाढूंगी कोतवाली में खड़ा कराया और चालक का चालान किया। बच्चों को सुरक्षित उनके होटल तक पहुंचवाया गया।
एल्कोमीटर जांच में चालक के ब्लड में 550 एमएल/100एमजी अल्कोहल की मात्रा पाई गई — जबकि नियमों के अनुसार 30 एमएल से अधिक पाए जाने पर चालान की कार्रवाई होती है। एआरटीओ सांगवान ने बताया कि चालक को पकड़ने से लेकर थाने तक पहुंचाने में साढ़े तीन घंटे लगे। इस दौरान बच्चे डरे हुए थे, जिन्हें टीम ने शांत कराया।
एआरटीओ प्रवर्तन जितेंद्र सांगवान ने बताया कि नशे में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें छह महीने की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना तक का प्रावधान है। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित कर दिया गया है।










