ट्रांसजेंडरों को लगा झटका! अमेरिका में अब सिर्फ दो ही लिंग होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हुए ट्रंप

America : अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। कोर्ट ने उस नीति को लागू करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत पासपोर्ट आवेदन में व्यक्ति अपने ‘लिंग पहचान’ के अनुसार विकल्प नहीं चुन सकेगा और केवल ‘जन्म के समय दर्ज लिंग’ ही मान्य होगा। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के ट्रांसजेंडर अमेरिकियों के अधिकारों पर एक और कड़ा प्रहार माना जा रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी न्याय विभाग के उस अनुरोध को मंजूरी दी, जिसमें उसने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसने इस नीति पर रोक लगा रखी थी। अब, पासपोर्ट पर केवल व्यक्ति का जन्म के समय दर्ज लिंग ही मान्य रहेगा।

यह नीति 1992 में लागू परंपरा को उलट देती है, जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर व्यक्ति को अपनी लिंग पहचान के अनुसार पासपोर्ट बनाने की अनुमति दी थी। इस फैसले का लिबरल जजों ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया है। साथ ही, राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा अभी भी चल रहा है। विरोधियों का कहना है कि यह निर्णय ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी लोगों के अधिकारों को गंभीर चोट पहुंचाता है।

क्या बदलेगा?

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में इस नीति को बदलते हुए सभी अमेरिकी नागरिकों को पासपोर्ट आवेदन में ‘पुरुष’, ‘स्त्री’, या ‘X’ (नॉन-बाइनरी, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग लोगों के लिए) विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी थी। अब यह स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। लेकिन जनवरी में फिर से सत्ता में लौटने के बाद, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों पर लगाम लगाना शुरू किया था। उन्होंने एक आदेश में कहा था कि अमेरिकी सरकार केवल दो लिंग—पुरुष और महिला—को मान्यता देगी। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों पर ट्रांसजेंडर पहचान को ‘झूठ’ करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में ट्रंप प्रशासन को सेना में ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस नीति का समर्थन करते हुए विवादित बयान दिया था। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में 6-3 का कंजर्वेटिव बहुमत है, और जनवरी में ट्रंप की वापसी के बाद से अदालत अधिकतर मामलों में उनके प्रशासन के पक्ष में निर्णय दे रही है।

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