
सहारनपुर। नगर निगम ने बिना लाइसेंस कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पालने वालों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। गुरुवार से निगम द्वारा डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन पालतू जानवर पालने वालों को चिह्नित किया जाएगा। जुर्माना न भरने पर निगम ऐसे जानवरों को जब्त भी कर सकता है।
नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पालने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर इस अभियान के लिए निगम की एक विशेष टीम गठित की गई है।
निगम की टीम सड़कों पर घूम रहे पालतू जानवरों के मालिकों से लाइसेंस की जांच करेगी। यदि लाइसेंस नहीं मिला, तो मौके पर ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना न देने पर पालतू जानवर जब्त किए जा सकते हैं।
नगर निगम ने पालतू पशु मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने पालतू कुत्ते, बिल्ली या खरगोश का रजिस्ट्रेशन कराएं।
रजिस्ट्रेशन शुल्क:कुत्ते का रजिस्ट्रेशन: ₹500बिल्ली व खरगोश का रजिस्ट्रेशन: ₹200
आधार कार्ड की छायाप्रति एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ में अवश्य ले जाए नगर निगम परिसर स्थित पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। नगर निगम ने पालतू पशु पालकों को जल्द से जल्द लाइसेंस लेने की सलाह दी है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।