संभल में टूटेगी मस्जिद! आ गया हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

Sambhal Mosque : संभल जिले में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ने के लिए चल रही कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका भी खारिज कर दी है, जिसमें ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

बता दें कि संभल में यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी, जिसे प्रशासन ने गिराने का आदेश जारी किया था। प्रशासन के अनुसार, इस मस्जिद का नाम गौसुलबरा है और यह संभल जिला मुख्यालय से लगभग 30 किमी दूर असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित है। दो अक्टूबर को डीएम और एसपी के नेतृत्व में प्रशासन ने बुलडोजर लेकर इस मस्जिद को तोड़ने का कदम उठाया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर बनी संरचना के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका दायर करने की छूट दी गई है, लेकिन साथ ही आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। याचिका में मस्जिद को लेकर जमीन के दस्तावेज पेश किए गए थे, और साथ ही मस्जिद को एक बरातघर और अस्पताल के रूप में इस्तेमाल करने का भी जिक्र था।

प्रशासन ने मस्जिद के बगल में बने मैरिज हॉल को तोड़ दिया था। जब मस्जिद को तोड़ने की बात आई, तो स्थानीय लोगों ने डीएम से चार दिन की मोहलत मांगी। डीएम ने उन्हें उस दिन का समय दिया। वहीं, गुरुवार को स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़ना शुरू कर दी थी, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। स्थानीय लोग मस्जिद को तोड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

अब, चार दिन का समय पूरा होने के बाद, यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन अपने आदेश के अनुसार मस्जिद को तोड़ने का काम पूरी करेगा। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह तय समय पर ही होगी, और बिना किसी रुकावट के मस्जिद ध्वस्त कर दी जाएगी।

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