हाईकोर्ट ने संभल से सपा सांसद के घर में लगभग दो करोड़ बिजली बिल की मांग पर लगाईं रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान के संभल स्थिति उनके आवास में लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने सपा सांसद को कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपये विपक्षी संख्या 3, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, संभल के यहां जमा करेंगे। कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की तरफ से दायर याचिका पर पारित किया है। हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है तथा याचिका पर सुनवाई के 2 जुलाई की तारीख नियत की है।

सपा सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची से 4138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है। कहा गया है कि 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है। कहा गया था कि 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है। अधिवक्ता की बहस थी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश पारित कर कानूनी गलती की है।

मामले के अनुसार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड संभल ने 15 मई 2025 को आदेश पारित कर याची के खिलाफ 1 करोड़ 91 लाख की मांग की थी। यह 4138 दिन पुराना बिजली बिल भुगतान की मांग की गई थी।

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