हाईकोर्ट ने बस्ती के खैर इंटर कॉलेज में 21शिक्षकों की नियुक्ति को किया निरस्त

बस्ती। जिले के प्रख्यात खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में वर्ष 2018 में एल टी ग्रेड के 21 शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।

बता दे कि स्कूल की प्रबंध समिति ने 2018 में नियुक्ति प्रकिया पूरी कर पत्रावली तत्कालीन डी.आई.ओ.एस.के पास भेजी थी। तत्कालीन डीआईओएस ने भर्ती प्रकिया को अवैध ठहराते हुए पहले ही वित्तीय अनुमोदन से इनकार कर दिया था। इसके बाद मेराजुल हक और 20 अन्य शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में यह नियुक्ति का मामला शुरू से ही विवादों में रहा।

शिक्षकों की अपील पर हाईकोट ने प्रबंध समिति और शिक्षा विभाग से संबंधित पत्रावली तलब की।
उधर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रकिया से संबंधित तथ्य हाईकोर्ट में दाखिल किया।

सुनवाई के बाद हाईकोट ने नियुक्ति प्रकिया को अवैध मानते हुए नियुक्ति को ही निरस्त कर दिया।
वहीं कॉलेज के प्रबंधक हमीदुल्लाह उर्फ बब्बू खान ने फोन पर बताया कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ डबल बैंच में अपील करेंगे। अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाएगा।

वहीं वर्तमान डीआईओएस जगदीश शुक्ल ने बताया कि विद्यालय की प्रबंध कमेटी ने नियमों के विपरीत नियुक्ति प्रकिया पूरी की थी। इसलिए शिक्षकों की पत्रावली पर वित्तीय अनुमोदन नहीं किया।

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