
शहजाद अंसारी
बिजनौर। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी की हत्या के मुख्य अभियुक्त मुनीर को कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड तथा सह अभियुक्त रैय्यान को 05 वर्ष कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जनपद बिजनौर थाना स्योहारा क्षेत्र के सहसपुर में वर्ष 2016 में 02/03 अप्रैल की रात्रि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोलियों से भूनकर उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपनी भांजी की शादी में शरीक होकर पत्नी फरजाना व दो बच्चों के साथ वापिस अपने घर दिल्ली लौट रहे थे। तंजील अहमद की पत्नी फरजाना इस घटना में गंभीर रुप से घायल हो गई थी उपचार के दौैरान कुछ दिन बाद फरजाना की भी मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज वारदात की खबर से बिजनौर से लेकर राजधानी तक हडकम्प मच गया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज व शादी की वीडियों के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस ने घटना के लिए तंजील अहमद के गांव के ही रिश्तेदार रैय्यान पुत्र शहादत हुसैन निवासी कस्बा सहसपुर जनपद बिजनौर को हिरासत में लिया तो पूरी कहानी खुलती चली गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की घटना में मुख्य आरोपी मुनीर बताया तथा हत्या की वजह मृतक तंजील अहमद द्वारा मानसिक रुप से लगातार परेशान करने के अलावा करोडो रुपए की प्रोपर्टी को एकेले ही हजम करने का खुलासा किया था। कुछा समय बाद मुनीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक डा0 धर्मवीर सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस/अभियोजन अधिकारी को इस जघन्य अपराध में अपराधी को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए निर्देशित किया गया था। पुलिस की मजबूत पैरवी की वजह से बीते दिन गैंगस्टर कोर्ट बिजनौर ने शासकीय अधिवक्ता की जोरदार दलील सुनते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद माफिया मुनीर पुत्र महताब को 10 वर्ष कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड व उसके सह अभियुक्त रैय्यान पुत्र शहादत हुसैन को पांच वर्ष कारावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।










