Bhopal : किरायेदार और होटल मेहमानों की जानकारी पुलिस को देना अब होगा अनिवार्य…वरना लग सकता है जुर्माना

भोपाल : भोपाल में अब किरायेदार, होटल या लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक – यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया … Read more

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