विधेयक मंजूर : हिमाचल नगर निकाय चुनाव अब दो साल में अनिवार्य

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के गठन के बाद अब चुनाव दो साल के भीतर कराना अनिवार्य होगा। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नगर निकायों के गठन के छह माह के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान था। नई व्यवस्था 13 अगस्त 2025 से … Read more

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