इंदौर कुटुंब न्यायालय का फैसला : बिना वैधानिक कारण पति से अलग रहने वाली महिला को नहीं मिलेगा भरण-पोषण

इंदौर : मध्यप्रदेश के इंदौर कुटुंब न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उस महिला की भरण-पोषण याचिका खारिज कर दी, जो अपने पति से बिना पर्याप्त वैधानिक कारण के अलग रह रही थी। हालांकि, न्यायालय ने अवयस्क बच्चों के लिए भरण-पोषण दिए जाने के आदेश अवश्य जारी किए हैं। कोर्ट का स्पष्ट रुख: पति … Read more

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