श्रावस्ती : घर में घुसकर मारपीट व लूट करने वाले तीन दोषियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास
श्रावस्ती। घर में घुस क़र मारपीट करने व लूटपाट करने के तीन दोषियों को एडीजे ने 15-15 वर्ष के सशर्म कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह … Read more










