गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध, आरोपी को सात साल का कारावास

झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात साल का कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि राज बहादुर सिंह ने 15 मई 2018 को पूंछ थाने में … Read more

अपना शहर चुनें