नई दिल्ली, 01 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना-उद्धव ठाकरे (यूबीटी) की याचिका पर सात मार्च को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यूबीटी गुट की ओर से शीघ्र सुनवाई करने की गुहार पर पीठ ने सहमति व्यक्त करते हुए मामले को सात मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
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