
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय जीएसटी व्यवस्था और कराधान के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निर्णय है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि लॉटरी पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है, और केंद्र सरकार इस पर सर्विस टैक्स नहीं लगा सकती।
यह निर्णय सिक्किम हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ के अंतर्गत आती है, जो कि राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत आती है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार ही लॉटरी पर कर लगाने के लिए अधिकृत है, न कि केंद्र सरकार।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कराधान के अधिकार को लेकर चल रहे लॉटरी के विवाद पर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लॉटरी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है।















