सुप्रीम कोर्ट : नीट-पीजी इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी का इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की कुछ अभ्यर्थियों की मांग खारिज कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इंटर्नशिप की अवधि 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मई में परीक्षा होनी है और जुलाई के तीसरे-चौथे हफ्ते में काउंसलिंग होनी है। अगस्त से क्लासेज शुरू हो जाएंगी। ऐसे में अगर इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाई जाती है तो आगे का सत्र प्रभावित होगा।

30 मार्च को सुनवाई के दौरान डॉक्टर अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि इंटर्नशिप की तिथि 31 जुलाई बढ़ाने के बाद भी खासकर बिहार, जम्मू और कश्मीर और केरल जैसे राज्यों के से अभ्यर्थी इंटर्नशिप से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि परीक्षा मई में है और रिजल्ट जून में निकलेगा। कोरोना की वजह से इंटर्नशिप में बाधा पहुंची है। इन अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलना चाहिए। नीट-पीजी के अभ्यर्थियों ने कहा है कि कई डॉक्टरों की कोरोना ड्यूटी की वजह से इंटर्नशिप की शुरुआत नहीं हो सकी। अलग-अलग राज्यों में इंटर्नशिप शुरू करने की तिथि अलग-अलग है।

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