सुप्रीम कोर्ट का आदेश : महाराष्ट्र में 50% से अधिक आरक्षण नहीं

Supreme Court:  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न बढ़ाए। अदालत ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई 19 नवंबर को विस्तृत रूप से करने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव 2022 से पहले की स्थिति के अनुसार ही आयोजित किए जा सकते हैं। वहीं, जेके बंठिया आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई है।

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