बिहार SIR मामले में SC ने मतदाताओं के 11 दस्तावेजों में आधार को किया स्वीकार, कांग्रेस और राजद के लिए कही ये बात

Bihar SIR Case : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ के दौरान बिहार के मतदाताओं की ओर से प्रस्तुत किए जा सकने वाले 11 दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को स्वीकार करना होगा।

बता दें कि आधार को अभी तक स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है। इसके साथ ही अदालत ने कांग्रेस और आरजेडी की ओर से की जा रही गतिविधियों को भी सामने लाया है और कहा है कि राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में आगे आना चाहिए।

पार्टियों की निष्क्रियता पर चुनाव आयोग हैरान

चुनावी चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि हटाए गए मतदाताओं के नामों को सुधारने के मामले में राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर उन्हें हैरानी हुई है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि बिहार एसआईआर में लगभग 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं, जबकि बूथ स्तर के एजेंटों की ओर से केवल दो ही आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

आपत्तियों पर पावती रसीद दी जाए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से दावा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड या 11 अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।

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