
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब चैनल 4पीएम को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार संजय शर्मा ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार उसके चैनल को ब्लॉक करने के आदेश और उसकी वजह बताए। सिब्बल ने कहा कि यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने की वजह बताए बिना ही ब्लॉक कर दिया गया। ऐसा करना मनमाना और पूरे तरीके से असंवैधानिक है। याचिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के रूल्स 16 को निरस्त करने की मांग की गई है।