पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, CBI और MP सरकार से मांगा जवाब; जानिए क्या है मामला

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने 24 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में शामिल दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर बुधवार को सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने यह आदेश तब जारी किया, जब सीबीआई ने बताया कि दोनों फरार अधिकारियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 मई के आदेश के बावजूद अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और अवमानना याचिका दायर होने और न्यायालय की टिप्पणियों के बाद ही कार्रवाई क्यों की गई।

पीठ ने सवाल उठाया, “इतने दिनों में क्या हुआ? आप उनका पता क्यों नहीं लगा सके? आपको कार्रवाई करने के लिए हमें अवमानना के आरोप तय करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए।” तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आगे पूछा, “दोनों अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की गई?”

सुनवाई के दौरान, सीबीआई के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अदालत को सूचित किया कि एजेंसी ने आदेश का पालन किया है और दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि, “अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बावजूद अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर क्यों की?”

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