
Maharashtra : महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व मंत्री और पांच बार के विधायक मानिकराव कोकाटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कोकाटे की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित हो गई है और वे विधायक बने रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दोषसिद्धि पर रोक के चलते उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यानी उनकी विधायकी बनी रहेगी और वे विधानसभा के सदस्य के रूप में काम जारी रख सकेंगे। यह फैसला उनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ी राहत माना जा रहा है।
हालाँकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह राहत उन्हें सरकार या किसी अन्य संस्था में ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ यानी लाभ के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देती। इसका मतलब है कि फिलहाल वे किसी मंत्री पद या अन्य सरकारी लाभ से जुड़े पद का दायित्व नहीं संभाल सकेंगे।
धोखाधड़ी के जिस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई तक रोक लगाए हुए है। आगामी सुनवाई में मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा के बाद आगे का फैसला तय होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से कोकाटे को बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत मिली है।















