
Supreme Court on Stray Dogs : आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है और इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कु्त्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं, शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है।
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