
नई दिल्ली: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दी है।
आदेश की प्रमुख बातें
- ग्रीन पटाखे केवल अधिकृत निर्माता ही बनाएंगे, जिनके पास नीरी (NEERI) और पेसो (PESO) जैसी एजेंसियों से प्रमाणित सर्टिफिकेट होगा।
- पटाखा निर्माता लिखित वचन देंगे कि वे दिल्ली-एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू होगा, पूरे देश में बिक्री या निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई है।
वजह और पृष्ठभूमि
- सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उठाया गया।
- नवंबर 2024 में राजधानी का औसत AQI 494 तक पहुंच गया था, जिससे घना स्मॉग और सांस लेने में कठिनाई हुई थी।
- कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि बिक्री पर आगे क्या कदम उठाए जाएं।















