Sunny Leone: लखनऊ में नही चला पाएंगी सनी लियोनी अपना रेस्तरां-बार, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाई रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अभिनेत्री सनी लियोनी के ‘चिका लोका बाई सनी लियोनी’ नामक बार और रेस्तरां के निर्माण पर रोक लगा दी है। आयोग ने इसे ‘अनाधिकृत गतिविधि’ करार देते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट परिसर और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने यह फैसला लिया, जिसमें सोसाइटी के सामुदायिक केंद्र को व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में बदलने की गतिविधि पर चिंता व्यक्त की गई है। आयोग ने ‘एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ पर कड़ी कार्रवाई की और कहा कि इस तरह की गतिविधियां गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती हैं।

इस मामले में लखनऊ की प्रेमा सिन्हा की याचिका पर यह आदेश जारी हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से वकील मनु दीक्षित और सौरभ सिंह ने पैरवी की। न्यायमूर्ति कुमार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से इस तरह की विवादास्पद परियोजना को मंजूरी देने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे रेरा अधिनियम और उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट निर्माण अधिनियम, 2010 का उल्लंघन बताया।

आयोग ने निर्देश दिया कि स्वीकृत योजना के तहत किसी भी निर्माण को तत्काल रोकने और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए बनाए गए स्थानों को बहाल किया जाए। साथ ही, डेवलपर्स को सात दिन के भीतर शपथपत्र देने का आदेश दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़े कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें