Sultanpur : पैतृक संपत्ति बंटवारे पर योगी सरकार का बड़ा तोहफ़ा, अब सिर्फ पाँच हजार में होगा रजिस्ट्री शुल्क

Sultanpur : प्रदेश सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति के बंटवारे को आसान और सस्ता बना दिया है। अब परिवार के भीतर संपत्ति के विभाजन विलेख पर केवल पाँच हजार रुपये का ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। पहले लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन योगी सरकार के इस फैसले से किसानों, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह सुविधा केवल परिवार की तीन पीढ़ियों तक के वंशजों के बीच लागू होगी। बंटवारे के विलेख में वंशावली दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह नियम कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर लागू रहेगा, जबकि कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट और औद्योगिक संपत्तियों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा।

जिले के अधिवक्ता जयशंकर द्विवेदी ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अब पैतृक संपत्ति का बंटवारा बेहद आसान हो गया है। पहले भारी-भरकम शुल्क विवाद का कारण बनता था, लेकिन अब पाँच हजार रुपये में ही रजिस्ट्री संभव है। सहायक महा निरीक्षक निबंध धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि इससे बंटवारे की प्रक्रिया कानूनी और पारदर्शी होगी, साथ ही आपसी विवादों में भी कमी आएगी।

यह आदेश पूरे प्रदेश में, सुल्तानपुर सहित सभी तहसीलों में, 4 सितंबर से लागू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।

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