
Sultanpur : जिले में दुर्गापूजा, विसर्जन, दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन की ओर से बीएनएस-163 (धारा 163) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो 7 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा अवधि में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस या भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर अफवाह फैलाने या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि सभी त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में मनाए जा सकें।
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