सुल्तानपुर : असलहे के दम पर दलित युवती से दुष्कर्म, दोषी को मिली उम्र-कैद की सजा

सुल्तानपुर। स्कूल से लौट रही दलित युवती से असलहे के दम पर दुष्कर्म करने व धमकी के मामले में स्पेशल जज एससी- एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरी की अदालत ने आरोपी सूर्य प्रकाश उर्फ गुड्डू वर्मा को दोषी करार देते हुए उम्र-कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि अखंडनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित युवती ने 27 अप्रैल 2002 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक 15 अप्रैल 2002 को दिन में वह विद्यालय से लौट रही थी । तभी रास्ते में अखंडनगर थाना क्षेत्र के पसना गांव के रहने वाले आरोपी सूर्यप्रकाश उर्फ गुड्डू वर्मा उसे रोककर जबरदस्ती पास की ट्यूबवेल में उठा ले गया और उसके कपड़े फाड़ कर असलहे के दम पर दुष्कर्म किया।

छात्रा के साथा दुष्कर्म, कोर्ट ने ठहराया दोषी

आरोपी ने पीड़िता को घटना के सम्बंध में किसी से बताने पर या इस प्रकरण की शिकायत कहीं करने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी थी । पीड़िता ने बाद में अपनी माँ से आप बीती बताई । डर वश एवं लोक-लाज के कारण पीड़िता के घर वालों ने घटना के संबंध में पहले मुकदमा दर्ज नहीं कराया, लेकिन बाद में पीड़िता को किसी तरीके से हिम्मत मिली तो मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई।

इस घटना के संबंध में आरोपी सूर्यप्रकाश उर्फ गुड्डू वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म एवं एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ एवं सभी धाराओं में आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ । मामले का विचारण स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी को बेकसूर साबित करने का पूरा प्रयास किया।

वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ला ने अभियोजन गवाहों व तर्को को प्रस्तुत करते हुए आरोपी सूर्यप्रकाश उर्फ गुड्डू वर्मा के जरिए किए गए अपराध को अत्यंत घृणित और ऐसे अपराधी के साथ किसी प्रकार की नरमी बरतना समाज के लिए घातक बताते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे मृत्यु ना हो जाने तक जेल में सजा काटने एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें