
Sultanpur : इसौली के पूर्व विधायक और सपा नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू को 19 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण में पूर्व विधायक सहित 18 समर्थकों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
यह मामला वर्ष 2006 का है। उस समय चंद्रभद्र सिंह सोनू इसौली से विधायक थे। 24 अगस्त 2006 को कूरेभार थाने में तैनात सिपाही यावर अली पर थाने में घुसकर हमला करने का आरोप पूर्व विधायक के भाई यशभद्र सिंह ‘मोनू’ और उनके सहयोगियों पर लगा था।
घटना के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा अपनी टीम के साथ मायंग गांव पहुंचे। वे मोनू सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पूर्व विधायक के घर की ओर बढ़े, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई और हालात बिगड़ गए। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना के बाद कूरेभार थाने में चंद्रभद्र सिंह ‘सोनू’ समेत लगभग 300 से 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे की लंबी सुनवाई के दौरान छह आरोपियों का निधन हो गया, जिसके बाद 19 लोगों के खिलाफ सुनवाई जारी रही।
अंततः शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी 19 आरोपियों को बरी कर दिया। पूर्व विधायक के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह उर्फ मदन सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी को दोषमुक्त घोषित किया है। फैसले के बाद समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई।
पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह ‘सोनू’ ने न्यायालय के फैसले को सत्य की जीत बताया और कहा कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास था, जो एक बार फिर कायम हुआ है।
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