सुल्तानपुर। चुनाव आचार्य संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत में बयान दर्ज हुआ ।कोर्ट ने मुकदमे में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद का 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया था । पूर्व मंत्री लखनऊ जेल में निरुद्ध हैं । लम्बे समय से मुश्किलों में गायत्री परिवार है ।
वर्ष 2012 में सपा प्रत्याशी के तौर पर अमेठी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सुलतानपुर एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव की अदालत में मुकदमा विचाराधीन है । जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अमेठी सीट से परसावां गांव निवासी गायत्री प्रसाद प्रजापति को प्रत्याशी बनाया था ।
आरोप है कि उन्होंने 28 जनवरी 2012 को अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के दौरान विधि विरुद्ध तरीके से जुलूस निकालकर नियम तोड़ा था । जिसमें तत्कालीन अमेठी कोतवाल अमरेंद्र नाथ बाजपेयी ने सपा प्रत्याशी व उनके समर्थकों के खिलाफ निषेधाज्ञा तोड़ने व आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया था ।
एसआई हरिप्रसाद वर्मा ने 13 अप्रैल 2012 को गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी । आरोपी पूर्व मंत्री की पैरवी कर रहे है अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व मंत्री का बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज किया गया ।