
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई कार चालक बिना किसी चेतावनी के राजमार्ग पर अचानक ब्रेक लगाता है, तो सड़क दुर्घटना की स्थिति में इसे लापरवाही माना जा सकता है।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजमार्ग के बीच में अचानक वाहन रोकना, भले ही वह किसी व्यक्तिगत आपातस्थिति के कारण ही क्यों न हुआ हो, उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने जोर दिया कि ऐसा करना सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
पीठ के लिए फैसला लिखने वाले जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया, “राजमार्ग पर वाहनों की तेज गति अपेक्षित है। यदि कोई चालक अपना वाहन रोकना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह सड़क पर पीछे चल रहे अन्य वाहनों को चेतावनी या संकेत दे।” इस फैसले का मूल कारण कार चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाना ही था, जिसने दुर्घटना को जन्म दिया।
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