हिमाचल में ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती : शराब पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नही…लगेगा भारी जुर्माना !

शिमला।  त्योहारी सीजन में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए प्रदेश पुलिस ने कड़ा संदेश भेजा है। अब न केवल मोटा चालान लगेगा, बल्कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को जेल की सजा भी हो सकती है।

प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाके लगाए जाएंगे और हर संदिग्ध वाहन चालक की जांच एल्कोसेन्सर और अन्य माध्यमों से की जाएगी।

फेस्टिवल सीजन में नशे में गाड़ी चलाने के कारण सड़क हादसों में अचानक वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से अभियान को सख्ती से लागू किया जाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव में दोषी पाए जाने पर 10,000 रुपये का चालान, छह माह तक की कैद, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में एल्कोसेन्सर उपलब्ध कराए गए हैं। नाके शहरों के व्यस्त इलाकों, मुख्य बाजारों और हाईवे पर लगाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा सके और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। यदि कोई शराब के नशे में पुलिस कर्मियों से उलझता है, तो उसका मेडिकल करवाकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जागरूकता पर है जोर
अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। नशे में ड्राइविंग न केवल चालक, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की जान के लिए खतरा बनती है।
प्रदेश पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि त्योहारों का आनंद सुरक्षित तरीके से लें और शराब के नशे में वाहन चलाने से बचें।

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