
इंदौर/कराची : भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच एक मानवीय और कानूनी मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला ने भारत सरकार और इंदौर की सिंधी पंचायत से अपील की है कि उसके पति को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। महिला का दावा है कि उसका पति विक्रम नागदेव पाकिस्तानी नागरिक है, जो इंदौर में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है और अब दूसरी शादी करने की तैयारी में है।
व्हाट्सएप के जरिए मांगी मदद

कराची निवासी निकिता ने इंदौर की सिंधी पंचायत को व्हाट्सएप पर एक भावुक संदेश भेजा, जिसमें उसने कहा कि उसका पति उसे छोड़कर अब भारत में दूसरी लड़की से सगाई कर चुका है। निकिता के अनुसार, दोनों की शादी 26 जनवरी 2020 को कराची में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी, और एक महीने बाद वह पति के साथ भारत आ गई थी। निकिता का वीज़ा शॉर्ट टर्म था, इसलिए 9 जुलाई 2020 को उसे अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा।
पति ने दूसरी लड़की से कर ली सगाई
निकिता का कहना है कि विक्रम ने उसके पाकिस्तान लौटने के बाद दूसरी लड़की से सगाई कर ली है, जो न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि उनके विवाह के चलते गैरकानूनी भी है।

निकिता: “शादी पाकिस्तान में हुई, कानून भी वहीं का लागू हो”
निकिता का कहना है कि वह भारत आकर शिकायत नहीं करना चाहती क्योंकि शादी पाकिस्तान में हुई थी और दोनों नागरिक भी वहीं के हैं। ऐसे में उनके मामले में पाकिस्तानी कानून लागू होना चाहिए। वह चाहती हैं कि कराची कोर्ट में ही कानूनी कार्रवाई हो।
भारत में अवैध रूप से संपत्ति खरीद का आरोप
सिंधी पंचायत और समाजसेवी किशोर कोडवानी ने आरोप लगाया है कि विक्रम नागदेव ने इंदौर में माणिक बाग रोड पर भारत सरकार की अनुमति के बिना संपत्ति खरीदी है, जो कि विदेशी नागरिकों के लिए अवैध है। बताया गया कि विक्रम का जवाहर मार्ग पर बड़ा व्यापार भी चल रहा है।
कलेक्टर को भेजी गई रिपोर्ट
पंचायत ने इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है और सिफारिश की है कि विक्रम को भारत से डिपोर्ट कर पाकिस्तान भेजा जाए। साथ ही संपत्ति जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है।
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मामला क्यों है अहम?
- भारत-पाक रिश्तों के बीच कानूनी और सामाजिक मामला
- अंतरराष्ट्रीय विवाह विवाद का उदाहरण
- वीजा शर्तों और नागरिकता कानून के उल्लंघन की आशंका
- महिला की न्यायिक मांग और मानवाधिकार प्रश्न










