श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला : हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया झटका, HC ने की याचिका खारिज

Krishna Janmabhoomi Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मंदिर पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें भविष्य की सभी कार्यवाहियों में ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने की मांग की गई थी। यह अर्जी मामले में पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल की गई थी।

बता दें कि, इस मामले में बीती 23 मई को अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने इस संबंध में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि भविष्य में होने वाली सभी कार्यवाहियों में ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित नहीं किया जाएगा।

यह फैसला उस समय आया है जब इस विवादित मुद्दे को लेकर विभिन्न पक्षों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अदालत का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे विवादित संरचना के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट हो गई है और मामले में आगामी कार्यवाहियों का स्वरूप तय हो गया है।

मामले में पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह का कहना था कि वह चाहते हैं कि अदालत भविष्य की सभी कार्यवाहियों में ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करे, ताकि विवादित दावों को लेकर स्पष्टता बनी रहे। लेकिन, अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान और भविष्य की कार्यवाहियों में इस मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में माना नहीं जाएगा।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें